बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

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बहराइच की एक अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला ने बताया कि नवंबर 2014 में हरदी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी के साथ प्रमोद नामक युवक ने दुष्कर्म किया था। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने आरोपी से नाराजगी जताई तो आरोपी प्रमोद, प्रमोद के पिता लेखराम व हरीराम ने पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी दी।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने हरदी थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) (दुष्कर्म) व 506 (जान से मारने की धमकी) तथा पॉक्सो (लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण)अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) वरुण मोहित निगम ने मुख्य अभियुक्त प्रमोद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा जान से मारने की धमकी के जुर्म में अभियुक्त प्रमोद के पिता लेखराम और उसके एक अन्य साथी हरीराम को एक-एक साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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