नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.
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कंटेनमेंट जोन की सूची वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा
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कंटेनमेंट जोन में नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा
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भीड़ पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय
(Ministry of Home Affairs) ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 (Covid-19) के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू (Night
Curfew) जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन (Lockdown) लगाने के पहले केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा. दिशा-निर्देश एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर के लिए ‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्देश का मुख्य लक्ष्य देश में कोविड-19
(Covid-19) के खिलाफ मुकाबले में जो कामयाबी मिली है, उसे बनाए रखना है. रणनीति की बदौलत ही देश में कोरोना के एक्टिव केसेज की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है.
इनपर रहेंगी पाबंदियां
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. नई गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं. सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे. वहीं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं.