नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुल सकेंगी. लेकिन, शहरों में साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत नहीं होगी. मुख्य सब्ज़ी मंडी सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक खुलेगी. रिटेल सब्ज़ी मंडी सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खुलेगी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश
सरकार ने
लॉकडाउन के
चौथे चरण
में नई
गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.
जिसके अनुसार
उत्तर प्रदेश
में अब
बाजार अलग-अलग दिनों
के हिसाब
से खुलेंगे.
ग्रामीण और
नगर पालिकाओं
में कंटेनमेंट
जोन को
छोड़कर सभी
दुकानें खोली
जा सकती
हैं.
नई
गाइडलाइंस के मुताबिक, सोशल डिस्टेंसिंग
के साथ
दुकानें खुल
सकेंगी. लेकिन,
शहरों में
साप्ताहिक बाजारों को खोलने की
इजाजत नहीं
होगी. मुख्य
सब्ज़ी मंडी
सुबह 4 बजे
से सुबह
7 बजे तक
खुलेगी. रिटेल
सब्ज़ी मंडी
सुबह 6 बजे
से सुबह
9 बजे तक
खुलेगी, फल
की दुकानें
सुबह 8 बजे
से शाम
6 बजे तक
खुलेंगी. ग्रामीण
क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी सोशल
डिस्टेंसिंग
के साथ
खुलेंगी.
होम डिलीवरी की
अनुमति के
साथ रेस्टोरेंट,
मिठाई की
दुकानें खोली
जाएंगी. मिठाई
की दुकानों
में सिर्फ
बिक्री होगी,
ग्राहकों के
बैठने की
मनाही है.
दुकानदारों को भी मास्क पहनना
जरूरी होगा.
स्ट्रीट वेंडर
और पटरी
व्यवसायी अपना
काम एहतियातों
के साथ
शुरू कर
सकते हैं.
लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन को
छोड़कर औद्योगिक
इकाइयां शर्तों
के साथ
चलती रहेंगी.
शाम 7 बजे से
सुबह 7 बजे
तक आवाजाही
बंद रहेगी.
ज़रूरी सेवाओं
को छूट
रहेगी. इसके
लिए ज़िला
अधिकारी धारा
144 लागू करेंगे.
चार पहिया
वाहन में
ड्राइवर के
अलावा 2 लोग
बैठ सकते
हैं, 2 बच्चों
को बैठने
की अनुमति
है. प्रदेश
में यात्री
वाहनों को
चलाने की
अभी अनुमति
नहीं है.
इंटर स्टेट
बसों को
लेकर राज्यों
के साथ
सहमति के
आधार पर
बसें और
यात्री वाहनों
के लिए
अभी अनुमति
नहीं है,
इसके लिए
अलग से
आदेश जारी
होगा. नोएडा-गाजियाबाद में
दिल्ली के
हॉट्स्पॉट एरिया के लोगों के
अलावा अन्य
लोगों के
आने जाने
की छूट
होगी.
शादियां भी होंगी.
सरकार ने
बारात घर
खोलने के
आदेश दे
दिए हैं.
लेकिन, शादी
में सिर्फ
20 लोगों को
शामिल होने
की अनुमति
होगी. निजी
अस्पतालों और नर्सिंग होम में
अनुमति के
साथ ऑपरेशन
किया जा
सकता है.
यूपी में सिनेमा
हॉल, मॉल,
सभा हॉल
बंद रहेंगे.
स्कूल कॉलेज
बंद रहेंगे.
सभी धार्मिक
स्थल बंद
रहेंगे. जो
दुकानें खुलेंगी
उन्हें इस
बात का
ध्यान देना
होगा कि
अगर ग्राहक
ने मास्क
नहीं पहना
है तो
उसे सामान
ना ख़रीदने
दें. सभी
बाज़ार अलग
अलग दिन
के हिसाब
से खोले
जाएंगे, इस
पर फ़ैसला
ज़िले के
अधिकारी व्यापार
मंडल के
साथ बातचीत
कर लेंगे.
नर्सिंग होम और
निज़ी अस्पतालों
को इमरजेंसी
और आवश्यक
ऑपरेशन के
लिए अनुमति
होगी, लेकिन
इसकी इजाज़त
स्वास्थ्य विभाग पूरे सुरक्षा उपकरण
के बाद
ही देगा.
ऑटो में
ड्राईवर समेत
3 यात्री बैठ
सकते हैं.
नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में
हॉटस्पॉट वाले
इलाक़ों को
छोड़कर बाक़ी
इलाके में
दिल्ली से
आने वालों
पर पर
रोक नहीं
होगा. प्रिंटिंग
प्रेस व
ड्राईक्लीनर्स की दुकानें भी खोलने
की अनुमति
होगी. ऑफ़िस
में काम
करने वाले
सभी कर्मचारियों
को आरोग्य
सेतु ऐप
डाउनलोड करना
चाहिए. यूपी
व यूपी
के बाहर
डॉक्टर, नर्स
एवं पैरा
मेडिकल स्टाफ़,
सफ़ाई कर्मचारी,
एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध
के आने
जाने की
इजाज़त होगी.
ऑफ़िस में
मास्क लगाना
अनिवार्य होगा,
इसका स्टॉक
सभी दफ़्तर
अपने पास
रखें