30 लाख रुपये से अधिक की रजिस्टेशन मूल्य की संपत्ति खरीदी है तो वह जांच के दायरे में सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंटी बेनामी ऐक्ट के तहत 30 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की टैक्स प्रोफाइल मिलाने में जुटा है.
बेनामी संपत्ति पर
नकेल कसने के लिए सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है. अगर किसी ने भी 30 लाख रुपये से
अधिक की रजिस्टेशन मूल्य की संपत्ति खरीदी है तो वह जांच के दायरे में सकती है. इनकम
टैक्स डिपार्टमेंट एंटी बेनामी ऐक्ट के तहत 30 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
की टैक्स प्रोफाइल मिलाने में जुटा है.
शेल कंपनियों के डायरेक्टर्स
की जांच शुरू
खबरों के मुताबिक सेंट्रल
बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा है कि टैक्सकर्मी उन
शेल कंपनियों और उनके डायरेक्टर्स की भी जांच कर रहे हैं जिन पर हाल ही में रोक लगा
दी गई है.
अभी तक 621 प्रॉपर्टीज
हैं शामिल
आईटी डिपार्टमेंट के
मुताबिक बेनामी संपत्ति लेनदेन ऐक्ट के तहत अभी तक 621 प्रॉपर्टीज हैं. जिनमें कुछ
बैंक अकाउंट्स को अटैच किया गया है. ये मामले 1,800 करोड़ रुपये से जुड़े हुए हैं.
डिपार्टमेंट उन सभी प्रॉपर्टीज की टैक्स प्रोफाइल की जांच कर रहा है जिनकी रजिस्ट्री
वैल्यू 30 लाख से अधिक है. यदि ये प्रोफाइल संदेहास्पद या गलत पाए जाएंगी हैं तो ऐक्शन
लिया जाएगा.
बेनामी संपत्ति केसों
की हो रही हैं गंभीरता से जांच
चंद्रा ने बताया कि
बेनामी संपत्ति केसों की बहुत गंभीरता से जांच की जा रही है और टैक्स अधिकारियों ने
इस मोर्चे पर काफी काम किया है. हमने देशभर में 24 यूनिट खोले हैं. हम इस दिशा में
अपने प्रयास को तेज कर रहे हैं. चंद्रा ने कहा कि टैक्सकर्मी हाल ही में बैन की गई
शेल कंपनियों की डेटा भी मिला रहे हैं.